राफेल विमान सौदे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। इस हलफनामे में केंद्र ने राफेल विमान खरीदने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान खरीद की प्रक्रिया के बाबत पूछा था। जिसके बाद केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी मुहैया कराई है।
जानकारी के अनुसार केंद्र ने इस हलफनामे में कहा है कि राफेल विमानों की खरीद के लिए साल 2013 से तय रक्षा खरीद प्रक्रिया का पालन किया गया है। गौरतलब है कि प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ के समक्ष अधिवक्ता विनीत धांडे ने याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया कि सौदे को लेकर आलोचना का स्तर निम्नतम हो गया है और देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करने के लिए विपक्षी पार्टियां अपमानजनक और अभद्र तरीके अपना रही हैं।
मामले में अदालत से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा गया है कि आलोचनाओं को विराम देने के लिए भारत सरकार और दासौ एविएशन के बीच हुए समझौते की जानकारी कम से कम अदालत को तो दी ही जानी चाहिए। इस तरह अदालत उस सौदे की सावधानी से जांच कर सकती है। इससे पहले अधिवक्ता एमएल शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर राफेल सौदे पर रोक लगाने की मांग की थी।
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