सरकारी नौकरी : नहीं कर सकते 42 साल से ज्यादा नौकरी, पढ़ें Govt Job का ये नियम और पूरा मामला

18 साल से पहले बिहार सरकार की नौकरी में आए कर्मचारी अधिकतम 42 वर्षों तक ही नौकरी कर सकते हैं। किसी भी सूरत में वह इस समय सीमा से ज्यादा नौकरी में नहीं रह सकते। यदि कोई कर्मचारी 42 वर्ष से ज्यादा नौकरी में रहता है तो उसे दिए गए वेतन की भरपाई इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी से की जाएगी। 

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को सभी विभागों के प्रमुख समेत अन्य कार्यालयों को पत्र लिखा है। लोकायुक्त के आदेश का हवाला देते हुए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सूरत में ऐसे कर्मचारी 42 वर्ष से ज्यादा समय तक नौकरी नहीं कर सकते। चाहे उस वक्त संबंधित व्यक्ति उम्र 60 वर्ष हुई हो या नहीं।

पूर्व में नियुक्त हुए कुछ कर्मचारियों को लेकर यह मामला फंसा था। इस पर विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया था। इसी के आलोक में निर्देश जारी किया गया है। 

सामान्य प्रशासन के दिए निर्देश में साफ कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों के सेवा अभिलेख की जांच तक यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनकी सेवा अवधि 42 वर्ष से ज्यादा न हो। यह अवधि पूरी होते ही उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाए।

मुख्य बिंदु
– 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं है नियुक्ति करने का प्रावधान
– सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों व कार्यालय प्रधान को लिखा पत्र 
– किसी भी हालत में 42 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती नौकरी की अवधि

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com