आयोग ने पश्चिम बंगाल में 19 मई को होने वाले अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार पर गुरुवार रात 10 बजे के बाद से रोक लगा दी है. देश में पहली बार अनुच्छेद 324 का उपयोग करते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया. चुनाव प्रचार को वास्तव में शुक्रवार शाम पांच बजे समाप्त होना था लेकिन राज्य में समय से पहले ही इस पर रोक लगा दी गई है.