समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी रणदीप भाटी, कुलवीर भाटी, योगेश डाबरा और उमेश पंडित को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने चारों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 50 हजार के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। वहीं जोगेंद्र जुगला, योगेंद्र लाला और हरेंद्र को बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई को लेकर कोर्ट में फोर्स को तैनात किया गया है।
यह था मामला
समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी की साल 2013 में 24 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव में घर के अंदर घुसकर आरोपियों ने हत्या कर दी थी। मामले में रणदीप समेत सात आरोपियों के नाम सामने आए थे। इस हत्याकांड के बाद ग्रामीणों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था। यह हमला उस दिन हुआ था जब चमन की सुरक्षा में तैनात जवान छुट्टी पर गए हुए थे। हमलावर चमन भाटी के घर की दीवारी को फांदकर घर में दाखिल हुए थे और गोली मारकर उनकी जान ले ली थी। चमन भाटी पहले प्रॉपर्टी का भी काम करते थे।
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