शादी हुए टाइम नहीं हुआ छा गया मातम विराट और अनुष्का की जिंदगी में, क्युकी अब नहीं रहेंगे पति-पत्नी…

बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर जहाँ भी देखो एक ही खबर छाई हुई है और वो है अनुष्का-विराट की शादी की खबर. प्यार के ये पंछी हमेशा साथ रहेंगें ये तो पता था लेकिन इतनी जल्दी शादी का फैसला कर लेंगें ये किसी को नहीं पता था. विराट-अनुष्का ने इटली की एक खूबसूरत लोकेशन पर जाकर जब शादी की तो उनके फैन्स को एक झटका तो लगा लेकिन ख़ुशी भी उतनी ही हुई.

इटली में शादी और फिनलैंड में हनीमून के बाद विराट और अनुष्का ने 21 दिसंबर को दिल्ली के ताज होटल में अपने रिश्तेदारों के लिए रिसेप्शन पार्टी दी थी. इस पार्टी में बड़े से बड़े सेलेब्रिटियों ने भी सिरकत किया था. इस पार्टी में चार चाँद तो तब लग गए थे जब इस पार्टी में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और खेल इंडस्ट्री समेत कई बड़े लोग शामिल हुए थे. भारत में अपनी शादी के दो रिसेप्शन देकर अनुष्का और विराट साउथ अफ्रीका चले गए थे, लेकिन अब इसी बीच दोनों के लिए बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है.

दरअसल इन दोनों की जिस शादी ने इतनी ज्यादा सुर्खियाँ बोटोरी थीं वो शादी अब भारत में मान्य ही नहीं हो रही है, जी हाँ इटली में शादी तो हो गयी लेकिन इस दौरान इन्होंने एक गलती कर दी थी कि रोम स्थित भारतीय दूतावास में अपनी शादी की सूचना नहीं दी थी. इसी वजह से इनके विवाह के पंजीकरण में अड़ंगा तय है. आपको बता दें कि इस बात का खुलासा तो तब हुआ जब पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के वकील हेमंत कुमार ने विदेश मंत्रालय में 13 दिसंबर को आरटीआई फाइल किया था और उसी आवेदन का रोम स्थित भारतीय दूतावास ने जवाब दिया है.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि नियामों के आधार पर देखा जाये तो अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति दूसरे देश में जाकर शादी करता है तो वह शादी भारतीय शादी नहीं बल्कि विदेशी विवाह अधिनियम-1969 के तहत रजिस्टर्ड की जाती है, मगर यहाँ ठीक उल्टा हुआ कि विराट-अनुष्का की शादी इस अधिनियम के तहत नहीं हुई.

ऐसे में अब भारत के जिस भी राज्य में विराट और अनुष्का रहेंगे, वहां उन्हें उसी राज्य के नियमानुसार शादी रजिस्टर्ड करवाने के लिए दोबारा शादी करनी पड़ सकती है, जिसके लिए उन्हें देने पड़ेंगे 36 दस्तावेज क्योंकि यह अनिवार्य होता है जैसे कि दोनों की शादी की 8 तस्वीरें, लड़का-लड़की के शादी के कार्ड, शादी वाले होटल या मैरिज पैलेस संचालक का प्रमाण-पत्र, इसमें परिजनों से अलग दो गवाह, पंडित का प्रमाण-पत्र, बैंक का 100 रुपए का चालान, लड़का-लड़की के नाम के दो-दो एफिडेविट आदि की जरूरत पड़ती है.

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