कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, रमजान के समय मतदान का समय बदलना चाहिए. सुबह 7 की बजाय सुबह 5 बजे मतदान शुरू होना चाहिए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को जवाब दे.
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