वीवीआइपी हेलिकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड केस (AgustaWestland Case) में नया मोड़ आ गया है। इस डील के प्रमुख कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के बयान को रिकॉर्ड करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ( Delhi Rouse Avenue Court) का रुख किया है। 5 से 6 नवंबर को बयान को रिकॉर्ड करने की अनुमति मिल गई है। गौरतल है कि अपने आवदेन में ईडी की तरफ से क्रिश्चियन मिशेल के बयान को रिकॉर्ड करने की अनुमति मांगी गई है।
गौरतलब है कि क्रिश्चियन मिशेल जनवरी 2019 से जेल में बंद है। इससे पहले इस मामले पर सीबाीआई ने क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के लिए दिल्ली की एक अदालत में रुख किया गया था। वहीं क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका भी कोर्ट खारिज कर चुका है। इसकी सुनवाई अब 13 नवंबर को होगी।
क्या है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला
दरअसल, भारतीय वायुसेना का एंग्लो-इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ साल 2010 में 3 हजार 600 करोड़ रुपये के बदले 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए एक समझौता किया था। इसके बाद इसमें घोटाले की खबर सामने के बाद भारत की तरफ से इस समझौते को कैंसल कर दिया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक, इटली कि एक अदालत ने यह फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को 100 से 125 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। 53 करोड़ के कान्ट्रेक्ट पाने के लिए ये घोटाला हुआ। इस फैसले में पूर्व IAF एसपी त्यागी का नाम भी सामने आया था।