राष्ट्रपति समेत VVIP कारों के रजिस्ट्रेशन पर HC ने केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रपति समेत VVIP कारों के रजिस्ट्रेशन पर HC ने केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रपति समेत राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी लोगों की कारों के रजिस्ट्रेशन को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने नियम बताते हुए केंद्र सरकार से डिटेल स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है.  सुनवाई के दौरान  सोमवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि उन्होंने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रावधान दिया गया है. कोर्ट अब मामले की सुनवाई 26 फरवरी को करेगा.राष्ट्रपति समेत VVIP कारों के रजिस्ट्रेशन पर HC ने केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

एनजीओ न्यायभूमि ने ये याचिका हाईकोर्ट में दायर की है. सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रपति समेत संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य लोगों की कारों पर राज्यचिह्न के बदले रजिस्ट्रेशन नंबर होने की मांग करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को राज्यचिह्न लगाने के संबंध में नियमों को पेश करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में वर्तमान स्थिति की जांच की जाए और इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन न होने की वजह और नियमों को लेकर अगली सुनवाई पर केंद्र और राज्य सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करें.

दरसअल, हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई संवैधानिक पदों पर बैठे लोंगों के लिए इस्तेमाल होनी वाली गाड़ियों का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया गया है. याचिका में कहा गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन की ऐसी गाड़ियां न सिर्फ आतंकवादियों के लिए आसान शिकार हैं, बल्कि अगर इन गाड़ियों से किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो व्यक्ति या उनका परिवार इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकता. 

इसके अलावा आम लोगों में भी एक गलत संदेश जाता है कि डेमोक्रेसी में नियम सबके लिए बराबर नहीं है. याचिका में उठाए गए सवालों को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर प्रोटोकॉल और नियम होना चाहिए. इसकी स्पष्ट स्थिति कोर्ट के सामने पेश की जानी चाहिए. कोर्ट की यह टिप्पणी एक गैर सरकारी संस्था न्यायभूमि की जनहित याचिका पर आई है. जिसमें राज्यचिह्न की जगह पर राष्ट्रपति समेत अन्य संवैधानिक प्राधिकारों और गणमान्य लोगों की कारों पर गाड़ी को पंजीकरण संख्या को दिखाने की मांग की गई है.

याचिका में ये भी मांग की गई कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पंजीकरण के बगैर राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति , राज निवास और विदेश मंत्रालय द्वारा इस्तेमाल की गई गाडिय़ों को जब्त किया जाए. प्रोटोकाल विभाग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कारों को मोटर वाहन कानून के तहत पंजीकृत नहीं कराने को लेकर जब्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.

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