राज्यों को मुआवजा देने के लिए बड़ी मात्रा में जीएसटी राजस्व का त्याग करती है केंद्र सरकार

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने गुरुवार को कहा कि केंद्र ने राज्यों को दी जाने वाली 14 प्रतिशत क्षतिपूर्ति गारंटी को वित्तपोषित करने के लिए जीएसटी से राजस्व का एक बड़ा हिस्सा देता है। यह सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत तक का त्याग किया है। उन्होने यह भी कहा कि इस समय पेट्रोल और शराब को जीएसटी के तहत लाना उचित नहीं होगा।

भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने हाल ही में केंद्र और राज्यों पर गुड्स एंड सर्विस टेक्स (GST) व्यवस्था के प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद से, केंद्र ने राज्यों के लिए 14% मुआवजा गारंटी देने के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (जीडीपी का सालाना 1% तक) छोड़ दिया है।

जीएसटी गरीब राज्यों के लिए एक वरदान है। सुब्रमण्यन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जीएसटी ने आम तौर पर गरीब राज्यों को अपेक्षित रूप से लाभान्वित किया है। कर दरों में कटौती के बावजूद, जीएसटी राजस्व जीएसटी से पहले के स्तर पर वापस आ गया है, जो बेहतर संग्रह और अधिक प्रगतिशील अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की ओर बदलाव का संकेत देता है।

जीएसटी सुधार की आवश्यकता
जीएसटी संरचना सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, सुब्रमण्यन ने निकट भविष्य में उनकी संभावना के बारे में संदेह व्यक्त किया। उनका सुझाव है कि कर दरों को सरल बनाने का काम पहले ही किया जा सकता था।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल और शराब को जीएसटी के अंतर्गत लाना अभी सही नहीं होगा। सुब्रमण्यन का मानना ​​है कि राज्यों को वर्तमान में जीएसटी में शामिल करके इन क्षेत्रों पर और अधिक नियंत्रण छोड़ने के लिए मजबूर करना राजनीतिक रूप से नासमझी है।

राज्यों को जीएसटी का योगदान
महामारी के दौरान राज्यों को सहायता देने के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, 2021-22 वित्तीय वर्ष के बाद बंद कर दिया गया था। यह याद रखना जरूरी है कि जीएसटी राज्य के वित्त में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्यों को अपनी सीमाओं के भीतर एकत्र सभी एसजीएसटी (राज्य जीएसटी), लगभग आधा आईजीएसटी (अंतर-राज्य व्यापार पर) और वित्त आयोग की सजेशन के आधार पर सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) का एक बड़ा हिस्सा मिलता है।

सुब्रमण्यन का विश्लेषण जीएसटी के प्रभाव और सुधार के संभावित क्षेत्रों पर मूल्यवान दृष्टिकोण देता है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, जीएसटी ने स्पष्ट रूप से कर प्रणाली को सरल बनाया है और विशेष रूप से कम संसाधन वाले राज्यों को लाभान्वित किया है।

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