दुनियाभर के जहाजों को भारत में रिसाइकिल करने का रास्ता सोमवार को साफ हो गया। राज्यसभा में जहाजों के पुनर्चक्रण विधेयक 2019 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा में यह बिल पिछले सप्ताह पारित हो चुका है ऐसे में अब खतरनाक सामान ढोने वाले, युद्ध और सेनाओं के जहाजों को छोड़कर सभी तरह के जहाजों को देश में रिसाइकिल करने का कानून बनाया जाएगा।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने कहा, पर्यावरण को लेकर सदस्यों की चिंता को देखते हुए वह संसदीय समिति से सिफारिश करते हैं कि वह स्वयं गुजरात जाकर देखें की कितनी तरकीब से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। इस बिल के माध्यम से केंद्र की मंशा कड़े मानक तय कर इसे उद्योग की तरह बढ़ावा देने की है ताकि इससे रोजगार सृजन हो सके।
बिल पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने आशंका जताई की कहीं इस बिल के बाद हिंदुस्तान विकसित देश के जहाजों की कब्रगाह तो नहीं बन जाएगा। कुछ सदस्यों ने पर्यावरण हितों पर ध्यान देने की बात कही। साथ ही इस काम में लगने वाले असंगठित श्रमिकों के स्वास्थ के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने के साथ केंद्र को पर्यावरणविदों की एक कमेटी भी बनानी चाहिए जो इससे होने वाले नुकसान की समीक्षा करे।