छुट्टी पर भेजे गए केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राकेश अस्थाना की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 1 नवंबर तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआइ को भी जवाब देने के लिए 1 नवंबर तक का समय दिया है।
खबरों के अनुसार सीबीआइ को कोर्ट को यह बताना है कि उसने राकेश अस्थाना, आलोक वर्मा और देवेंद्र कुमार को छुट्टी पर क्यों भेजा है। कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी साफ किया है कि सीबीआई को इसके लिए और समय नहीं दिया जाएगा। मतलब जांच एजेंसी को दिए गए समय में ही अपना जवाब पेश करना होगा।
बता दें कि घूसकांड में छुट्टी पर भेजे गए राकेश अस्थाना ने अपनी याचिका में अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग की है। पिछली सुनवाई में उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तार पर 29 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई थी।
वहीं, राकेश अस्थाना के अलावा पटियाला हाउस कोर्ट सोमवार को ही देवेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने एफआईआर को गलत बताया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने देवेंद्र कुमार को 7 दिन की रिमांड पर भेजा था। देवेंद्र पर भी इस घूसकांड में शामिल होने का आरोप है।