लखनऊ: अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में आयोजित यू0पी0 दिवस समारोह में मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी वर्गों के 05 छात्र एवं छात्राओं श्री उदरीश कुमार वर्मा, श्री तफरीक, सुश्री स्वेता मिश्रा, सुश्री सुभाषनी देवी एवं प्रेम कुमार गोड़ को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र तथा 02 लाभार्थी लाण्डरी हेतु श्री सुरेन्द्र कुमार कनौजिया एवं दुकान हेतु श्रीमती नीतू को टर्मलोन योजना के प्रमाण पत्र प्रदान किये गये। पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में समस्त वर्गों के 1,43,929 छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 38.90 करोड़ रुपये आॅनलाइन बैंक खातों में अन्तरित कर दी गई है।
यह जानकारी उ0प्र0 के समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देश में छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति की धनराशि छात्राओं के खातों में आॅनलाइन अन्तरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि छात्र एवं छात्राओं छात्रवृत्ति प्रदान करने से छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और मेहनत करके छात्राओं द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का काम किया जायेगा। छात्र एवं छात्राओं द्वारा मेहनत से शिक्षा प्राप्त करते हुए अपना विकास करेंगे। इसके साथ ही माता-पिता एवं जनपद तथा प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने बताया कि छात्र एवं छात्राओं के खाते में आॅनलाइन छात्रवृत्ति की धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया आज से प्रारम्भ कर दी गयी है।
श्री शास्त्री ने बताया कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 13886, सामान्य वर्ग के 4336, अनुसूचित जनजाति के 38, अल्पसंख्यक वर्ग 8909, अन्य पिछड़ा वर्ग के 71048, छात्र एवं छात्राओं तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के
अंतर्गत अनुसूचित जाति के 10528, सामान्य वर्ग के 4411, अनुसूचित जनजाति के 128, अल्पसंख्यक वर्ग के 12468, अन्य पिछड़ा वर्ग के 18177 छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान आॅनलाइन भेजी गयी है।
श्री शास्त्री ने बताया कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्र एवं छात्राओं के माता-पिता की वार्षिक आय में अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व अनुसूचित जनजाति हेतु 2.50 लाख रुपये एवं पिछड़ा वर्ग हेतु वार्षिक आय सीमा
2 लाख रुपये निर्धारित है। इसी प्रकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में छात्र-छात्राओं के माता-पिता की वार्षिक आय सीमा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति 2.50 लाख एवं सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के माता-पिता की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये निर्धारित है।
इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, श्री नन्द गोपाल ‘नन्दी’, अध्यक्ष अनुसूचितजाति वित्त एवं विकास निगम, डा0 लालजी प्रसाद निर्मल सहित अन्य मंत्रीगण तथा प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री बी0एल0 मीना, निदेशक समाज कल्याण श्री बाल कृष्ण त्रिपाठी व अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।