यूपी सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की, घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखने पर लेना होगा लाइसेंस

उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है. इसके तहत अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको 12 हजार रुपये हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देना होगा, यही नहीं सरकार को 51 हजार रुपये आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी. 

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से मंजूर की गई नई आबकारी नीति में कई अहम फैसले किए गए हैं. इसमें आबकारी विभाग से मिलने वाले राजस्व में लगभग छह हजार करोड़ रुपए की वृद्धि कर 34,500 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है.

साथ ही एक ओर जहां निजी प्रयोग या पर्सनल बार के लिए भी निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब रखने पर लाइसेंस लेने का प्रावधान कर दिया गया है. वहीं वर्ष 2020-21 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के साथ मॉडल शॉप के वार्षिक लाइसेंस की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है. इस कदम से प्रदेश सरकार को तकरीबन छह हजार करोड़ रुपए अधिक राजस्व मिलने की संभावना है.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com