यूपी बोर्ड: नाम और जन्मतिथि में हो सकेगा संशोधन

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के अंकपत्र में छात्र-छात्राओं के नाम, माता या पिता का नाम और जन्मतिथि या वर्तनी त्रुटि के संशोधन में यूपी बोर्ड अब आवेदकों की मदद करेगा। सचिव नीना श्रीवास्तव ने 13 सितंबर को इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

निर्देश दिया है कि डीआईओएस अपने जिले के सभी राजकीय एडेड व वित्तविहीन स्कूल के प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाकर उन्हें निर्देशित कर दें कि सबसे पहले छात्र-छात्राओं के विवरण में यदि कोई संशोधन या सुधार किया जाना है तो उसे वे अपने स्तर से ही बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर अपनी संस्तुति के साथ भेज दें।

यदि छात्र-छात्रा ने अपना प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और उसमें कोई संशोधन अपेक्षित है तो स्कूल के बाहर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का नाम, कार्यालय का फोन नंबर, ई-मेल आईडी ब्लैकबोर्ड पर चस्पा कर दें ताकि इस बात की जानकारी हो सके कि उन्हें किस क्षेत्रीय कार्यालय में किस अधिकारी से संपर्क कर अपना काम करवाना है।

गौरतलब है कि प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ व बरेली क्षेत्रीय कार्यालयों में 1986 के बाद के सारे रिकॉर्ड संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में है और वहीं संशोधन होते हैं। गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय पिछले साल ही बना है इसलिए वहां 2018 से रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। 1986 के पहले के किसी प्रमाणपत्र में संशोधन बोर्ड मुख्यालय से होता है।

 

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