यातायात नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मी भरेंगे दोगुना जुर्माना: पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह

यातायात व्यव्स्था पटरी पर लाने के साथ ही नियमों का पालन कराने वाले पुलिस कर्मी ही यातायात नियमों को तोड़ रहे हैं। इसके बढ़ते मामले देख पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने फरमान जारी किया है।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दूसरों का चालान करने वाले पुलिसकर्मी यदि खुद वही गलती दोहरायेंगे तो उन्हें दोगुना जुर्माना भुगतना पड़ेगा। डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिसकर्मियों के यातायात नियमों को तोड़ने पर दोगुना जुर्माना वसूले जाने का निर्देश दिया है। डीजीपी ओपी सिंह ने सभी एसएसपी/एसपी को इसके निर्देश दिये हैं। डीजीपी ने कहा है कि मोटर वाहन संशोधित अधिनियम-2019 एक सितंबर से प्रभावी किया गया है।

इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई प्राधिकारी जो इस एक्ट के प्रावधान के प्रवर्तन का अधिकारी है, यदि वह इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करता है तो उससे दोगुना दंड दिया जाये। डीजीपी ने इस नियम के तहत पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। डीजीपी ने निर्देश दिया है कि पुलिसकर्मी विभागीय व निजी वाहनों को चलाने के दौरान यातायात नियमों का हर सूरत में पालन करेें।

मेरठ में दो इंस्पेक्टर का भी कटा चालान

मेरठ में ट्रैफिक नियम तोडऩा एक दर्जन से अधिक पुलिसवालों को भारी पड़ा है। मेरठ शहर में जो 51 पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियम तोड़ते पकड़े गए उनमें अलग अलग थानों में तैनात दो इंस्पेक्टर, सात सब इंस्पेक्टर के साथ कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल शामिल हैं।

इसके बाद एडीजी मेरठ प्रशांत कुमार ने कड़ा निर्देश जारी किया है कि ट्रैफिक नियम को ना तोड़ें वरना चालान होगा। चालान काटने के अलावा इन पुलिस वालों को भविष्य में ट्रैफिक नियम ना तोडऩे की हिदायत भी दी गई है। इसके साथ ही विभाग में तैनात सभी सीनियर और जूनियर पुलिस वालों को ट्रैफिक नियम फॉलो करने के लिए जागरूक करने को कहा गया है। 

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