केंद्र सरकार नया बिजनेस शुरू करने वालों की हर तरह से मदद कर रही है. मुद्रा लोन जैसी स्कीम से लोन लेकर लोग अपने सपने को साकार कर सकते हैं. खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए अब महज तीन दिन के अंदर बिजनेस का जीएसटी नंबर मिल जाएगा. यानी महज तीन दिन के अंदर नये बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.
सरकार का कहना है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में अगर कोई अपना कारोबार खड़ा करना चाहता है, तो सरकार ऐसे लोगों की हर तरह से मदद के लिए तैयार है. तीन दिन में बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी उसी कड़ी में एक कदम है. इसके लिए केवल कारोबारी को अपना आधार कार्ड देना होगा.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि नए बिजनेस को आधार के जरिये GST रजिस्ट्रेशन देने की शुरुआत कर दी गई है, जो कारोबारी अपना 12 अंकों का आधार नंबर देंगे, उनके कारोबार को महज तीन दिन में GST नंबर मिल जाएगा. लेकिन जो आवेदक साथ में आधार कार्ड नहीं देंगे, उन्हें फिजिकल वेरीफिकेशन के बाद ही GST नंबर मिलेगा.
हालांकि वित्त मंत्रालय का कहना है कि जो कारोबारी अपने बिजनेस के वेरीफिकेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन के विकल्प को नहीं चुनेंगे, उन्हें GST रजिस्ट्रेशन के लिए 21 दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है, अगर उन्हें किसी जानकारी के लिए कोई नोटिस दिया जाएगा तो GST नंबर पाने का इंतजार और अधिक लंबा हो सकता है.
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से फर्जी कंपनियों पर लगाम लगेगी. इसके अलावा आधार की मदद से प्रमाणीकरण होने से ईमानदार टैक्सपेयर को सहूलियत होगी. वित्त मंत्रालय का कहना है कि आधार ऑथेंटिकेशन के जरिये GST रजिस्ट्रेशन के फैसले से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रफ्तार मिलेगी.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्सपेयर बेस दोगुना हो गया है. शुरुआत में जीएसटी के तहत आने वाले कारोबारी करीब 65 लाख थे, अब यह संख्या बढ़कर 1.24 करोड़ तक पहुंच गई है.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी से कारोबारियों को काफी फायदा हुआ है. 40 लाख रुपये सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबार को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है. गौरतलब है कि 27 अगस्त को जीएसटी कौंसिल की 41वीं बैठक होने वाली है.