सुप्रीम कोर्ट ने सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को दो सप्ताह के भीतर एडी ब्यूरो कंपनी को 6.2 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया है। एडी ब्यूरो कंपनी की एक याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में कहा गया था कि लता ने कोचादइयां फिल्म के टेलीकास्ट राइट के मामले में फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था।  
कंपनी ने याचिका में यह भी कहा था कि लता ने दस करोड़ रुपए ले लिए और फिल्म का राइट किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया। लता को चार हफ्ते में जवाब देना होगा। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद एडी ब्यूरो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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