महाराष्ट्र के नवी मुंबई इलाके में एक शख्स को आवारा कुतिया के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वन्यजीवों के लिए काम करने वाली संस्था ‘पेटा’ के सहयोग से एनिमल एक्टिविस्ट विजय रंगारे ने दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई।
पीटा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आरोपी शख्स पहले भी कई जानवरों के साथ इस तरह की हरकत कर चुका है। आरोपी ने खारगर इलाके में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत केस दर्ज किया गया है। धारा 377 के अनुसार एक पशु के साथ इंसान का दुष्कर्म करना अपराध है और इसके लिए दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। मनोचिकित्सकों का मानना है कि पशुओं के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाला मानसिक रूप से काफी डिस्टर्ब होता है।
स्वतंत्रता दिवस के दिन कुतिया के साथ दुष्कर्म करने का विडियो वायरल हो गया था। इसके बाद एनिमल एक्टिविस्ट विजय रंगारे ने आरोपी शख्स की तलाश की और उसे पुलिस के हाथों गिरफ्तार कराया। रंगारे ने कुतिया को भी खोज कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया। बताया जा रहा है कि यदि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होती है तो आरोपी व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है।