मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक शहर के मालेगांव में एक मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक अन्य घायल हो गए थे।
प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस मामले में आरोपी हैं और अदालत के शारीरिक उपस्थिति (physical appearance) के आदेश के बावजूद सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं थीं। उसके वकील ने चिकित्सा आधार पर छूट आवेदन दायर किया था लेकिन अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया और जमानती वारंट जारी किया जो 20 मार्च को वापस किया जा सकता है।
मामले में सुनवाई के दौरान जमानती वारंट जारी किया गया है।
वह भाजपा के उन कई मौजूदा सांसदों में शामिल हैं जिनका नाम आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की 195 उम्मीदवारों की पहली सूची से गायब था।
29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के नासिक शहर के मालेगांव में एक मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक अन्य घायल हो गए थे।
विशेष अदालत ने पहले मामले के आरोपियों को सुनवाई के लिए उसके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने सोमवार को ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपये का वारंट जारी किया और जांच एजेंसी को 20 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
पिछले महीने, न्यायाधीश ने ठाकुर को चेतावनी दी थी कि यदि वह अदालत की कार्यवाही में शामिल होने में विफल रहीं तो उनके खिलाफ “आवश्यक कार्रवाई” की जाएगी।