मुंबई की एक अदालत ने इसी साल जुलाई में चलती ट्रेन में अपने वरिष्ठ सहकर्मी और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपित रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के बर्खास्त कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी को जमानत देने से इनकार कर दिया। इन दिनों महाराष्ट्र के अकोला की एक जेल में बंद चौधरी सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद था।
आरोपी ने पिछले महीने याचिका किया था दायर
पिछले महीने दायर अपनी जमानत याचिका में आरोपित ने कहा था कि वह भूत-प्रेत बाधा से पीड़ित। पुलिस ने उसकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मन में एक विशेष समुदाय के प्रति क्रोध और द्वेष था।
जुलाई में हुई थी घटना
मामले की जांच कर रही आरपीएफ ने भी कहा था कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो इससे कानून के बारे में नकारात्मक छवि बन सकती है। यह घटना 31 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में हुई थी।
आरोपित ने अपने स्वचालित हथियार से बी-5 कोच में आरपीएफ सहायक उप-निरीक्षक टीका राम मीना और एक अन्य यात्री की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने पेंट्री कार में एक अन्य यात्री और पेंट्री कार के बगल के एस 6 कोच में एक और यात्री की गोली मारकर हत्या कर दी थी।