सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने केंद्र सरकार द्वारा उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद अब केंद्र सरकार की यह कार्रवाई जारी रहेगी।
इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें ईडी द्वारा उसे भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत से लंदन में रह रहे उद्योगपति माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की थी। माल्या की याचिका पर शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया लेकिन मुंबई की विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से मना कर दिया।
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