महिलाकर्मी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप एक कर्नल पर लगाया गया है। महिला का आरोप है कि कर्नल ने नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म किया।
जब उसने विरोध किया तो शादी का झांसा देकर करीब तीन साल तक दुष्कर्म करता रहा। अब वह जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी कर्नल के खिलाफ दुष्कर्म, नशीला पदार्थ खिलाने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि रविवार को कैंट कोतवाली में महिला ने शिकायत की है कि देहरादून में उसकी मुलाकात कर्नल प्रसून कांत निवासी जयपुर, राजस्थान से हुई थी। तब कर्नल प्रसून कांत भारतीय सैन्य अकादमी में तैनात थे। महिला भी आईएमए में कर्मचारी है।
आरोप है कि कर्नल ने वर्ष 2017 में मसूरी के एक होटल में कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर शादी का झांसा दिया। तब से वह उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। शादी के बारे में महिला ने कई बार कहा, लेकिन कर्नल टालता रहता था।
आरोप है कि अब वह उसे इस बारे में कुछ बोलने पर जान से मारने की धमकी भी देता है। महिला की तहरीर के आधार पर कैंट कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैंट कोतवाली प्रभारी ने बताया कि कर्नल की पोस्टिंग वर्तमान में आईएमए में नहीं है।
दोनों पहले से शादीशुदा हैं। दोनों के दो-दो बच्चे भी हैं। कैंट कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
वसंत विहार थाना क्षेत्र में पिछले साल महिला की हत्या के पहले उससे दुष्कर्म भी हुआ था। डीएनए जांच में एक आरोपी के सैंपल से इसका मिलान हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ अदालत में अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।
पीड़ित ने 13 अक्तूबर 2019 को थाना वसंत विहार में तहरीर दी थी कि उनकी 26 वर्षीय पुत्री को आरोपी दीपक उर्फ अभिषेक चौहान पुत्र पूरन चंद निवासी चंदननगर और दुर्गेश कुमार उर्फ सन्नी पुत्र रामतेज निवासी बलवीर रोड द्वारा विजय पार्क में निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल से धक्का देकर मारा गया। घटनास्थल से खून आदि साक्ष्य एकत्र कर दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
विवेचना के दौरान वादी ने पुलिस के सामने आशंका जताई कि उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म भी हुआ। इस पर डॉक्टर के पैनल से मृतका का पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतका और आरोपियों के विभिन्न सैंपल जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला पंडितवाड़ी भेजे गए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आई डीएनए जांच रिपोर्ट में मृतका और आरोपी दीपक उर्फ अभिषेक चौहान का मिक्स डीएनए सैंपल पाया गया।
इसके बाद आरोपी दीपक उर्फ अभिषेक चौहान के खिलाफ धारा 376ए का भी अनुपूरक आरोप पत्र सात जनवरी को न्यायालय में पेश किया गया। वसंत विहार थानाध्यक्ष नत्थीलाल उनियाल ने बताया कि किसी बालिग या नाबालिग फीमेल से दुष्कर्म और मौत होने पर आरोपी पर यह धारा लगती है। इसमें कम से कम 20 साल की कैद और मृत्यु दंड तक की सजा शामिल है।
रुद्रपुर में पिता के नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता की चाची की तहरीर मिलने के बाद किशोरी का मेडिकल कराने के साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
शनिवार की रात किच्छा रोड क्षेत्र की एक महिला ने ट्रांजिट कैंप थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके जेठ ने शनिवार की रात अपनी 16 वर्षीय बेटी से मारपीट कर अभद्रता की। आरोप लगाया कि इस दौरान पिता ने बेटी से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास भी किया। किसी तरह से किशोरी बचकर भागी और घटना की पूरी जानकारी उसे (चाची) दी।
ट्रांजिट कैंप थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी ने बताया किशोरी का मेडिकल कराया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 5/6 पॉक्सो एक्ट, धारा 323, 376/511 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता की मां की 15 साल पहले मौत हो गई थी।