मदरसे में बुलाकर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश-पॉक्सो मीना देउपा की कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसमें से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। दोषी युवक मदरसे में रहता था।
जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के अनुसार, यह वारदात 19 मार्च 2020 को पटेलनगर थाना क्षेत्र में हुई थी। 14 वर्षीय पीड़िता सुबह करीब पांच बजे अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान जीशान मूल निवासी पुरकाजी मुजफ्फरनगर हाल निवासी-मदरसा पटेलनगर आया। उसने पीड़िता से पानी मांगा। इसी बीच, लड़की के पिता टैक्सी लेकर काम पर चले गए।
पीड़िता पानी देने आई तो जीशान उसे जबरन मदरसे में ले गया और वहां दुष्कर्म किया। पीड़िता रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद उसके पिता को मां ने वापस बुलाया और पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट फाइल की। कोर्ट ने शनिवार को जीशान को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।