भूपेंद्र हूड्डा और मोतीलाल वोरा की जमानत मंजूर: ईडी कोर्ट

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को बड़ी राहत मिली है. पंचकूला की विशेष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोर्ट ने भूपेंद्र हूड्डा और मोतीलाल वोरा की जमानत को मंजूर कर लिया. मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी.

पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष ईडी कोर्ट में एजेएल प्लांट आवंटन मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है. आज की सुनवाई के दौरान मामले के दोनों मुख्य आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्ड और एजेएल हाउस के चेयरमैन मोतीलाल वोरा कोर्ट में पेश हुए थे. बीती सुनवाई में दोनों नेताओं को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. दोनों को 5-5 लाख के निजी बेल बांड पर जमानत मिली थी.

इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से रेगुलर बेल याचिका लगाई गई थी. इसी पर आज सुनवाई हुई है. आज की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने बचाव पक्ष की याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया है. जिसके बाद ईडी कोर्ट ने बचाव पक्ष की याचिका पर फैसला सुनाया.

दरअसल सीबीआई ने एक दिसंबर 2018 को हुड्डा और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एजेएल को पंचकूला में एक प्लाट के दोबारा से आवंटन करने संबंधी मामले में चार्जशीट बनाई थी.

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