अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम 11 मार्च से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की अधिसूचना के बारे में चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि वह भारत में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) की अधिसूचना को लेकर थोड़ा परेशान है और कहा कि वह अधिनियम के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी कर रहा है।
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार पर अपने दैनिक ब्रीफिंग में मीडिया से कहा, “हम 11 मार्च से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की अधिसूचना के बारे में चिंतित हैं।”
विदेश विभाग ने दी जानकारी
मिलर ने एक सवाल के जवाब में कहा, “हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं।”
सीएए पर आशंकाएं को अमित शाह ने किया दूर
बुधवार को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए पर आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा था कि नया कानून केवल उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए है, जो अविभाजित भारत का हिस्सा थे और यह किसी के अधिकारों पर आघात नहीं करेगा।
सीएए से गैर-मुस्लिमों को मिलेगी राहत
गृह मंत्री ने एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, “मैंने CAA पर अलग-अलग मंचों पर लगभग 41 बार बात की है और इस पर विस्तार से बात की है कि देश के अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी नागरिक के अधिकारों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। CAA का उद्देश्य सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों – जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं – जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चले गए और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। इस कानून के माध्यम से उनकी पीड़ा को समाप्त किया जा सकता है।”
11 मार्च को लागू हुआ अधिनियम
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है और आवेदन ऑनलाइन मोड में जमा किए जाने हैं, इसके लिए सरकार द्वारा एक वेब पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। केंद्र ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, उन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहता है, जिन्होंने तीन पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी।
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