भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या की अपील हाईकोर्ट में खारिज हो गयी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से माल्या को तगड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि माल्या ने अपने और अपनी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। उसने अपनी याचिका में कहा था कि निचली अदालत और सरकारी जांच एजेंसियां उसकी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस पर रोक लगाई जाए।
पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने जनवरी में माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया था। माल्या ने हाईकोर्ट में कहा कि मेरे खिलाफ यह आरोप असंवैधानिक है, इसलिए इसे हटाया जाए। माल्या पर बैंकों के 9000 करोड़ रुपये लेकर भागने का आरोप है। वह मार्च 2016 में ही लंदन भाग गया था।