बाटला हाउस एनकाउंंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान की सजा पर सोमवार को बहस हुई। अदालत ने आरिज की सजा पर फैसला शाम 4 बजे तक सुरक्षित रख लिया है।
पुलिस ने अदालत से निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को मौत की सजा देने का अनुरोध किया है। बीती सुनवाई में अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था।
अदालत ने आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी करार दिया है। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज फरार था और 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया।
आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस एनकाउंटर में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या के लिए दोषी बनाया गया है। वहीं पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को जान से मारने की कोशिश भी आरिज ने की थी।
अदालन आरिज को दोषी करार देते हुए जांच अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो आरिज के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेकर अदालत को बताएं।