लंबे समय से सेवा शर्त नियमावली लागू होने का इंतजार कर रहे बिहार के पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों (Contract Teachers) के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री (Chief Minister) नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार नए साल में बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) से पहले नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त की सुविधा देने जा रही है।
नियमावली में जो प्रावधान किए जा रहे हैं, उनके मुताबिक हर नियोजित शिक्षक को पूरे सेवा काल में तीन प्रोन्नति (Promotion) का लाभ मिलेगा। वहीं महिला शिक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) की सुविधा मिलेगी।
अभी 135 दिनों के मातृत्व अवकाश की व्यवस्था है। नियमावली ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए वित्त विभाग, शिक्षा विभाग (Education Department) एवं सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) के आला अफसरों की टीम एक्शन में है।