पैन कार्ड दोबारा कैसे प्राप्त करें, पहले जान लीजिए ये शर्तें

स्थायी खाता संख्या (PAN) आज के समय में एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। ये दस्तावेज है किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी है, मसलन आपका बैंक खाता खोलना, निवेश करना, लेनदेन करना आदि। यदि PAN कार्ड खो जाता है या खराब हो जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कार्ड को एक बार फिर रीप्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग करके ऑनलाइन कर सकते हैं।

हालांकि, अगर कार्ड के डिटेल में अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है तो रीप्रिंट संभव है। इस सुविधा का लाभ पैन कार्डधारक उठा सकते हैं, जिनके नए पैन आवेदन को एनएसडीएल e-Gov के माध्यम से प्रोसेस किया गया था या जिन्होंने आयकर विभाग के ई-फिलिंग पोर्टल पर PAN इंस्टेंट ई-पैन सुविधा का उपयोग करके पैन लिया था। 

ऑनलाइन आवेदन https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html पर क्लिक करके किया जा सकता है।

कैसे और कहां दर्ज करें शिकायत, जानिए

आप एक रिक्वेस्ट फॉर्म को पैन नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि आदि जैसे डिटेल के साथ भरें। आवेदक को कार्ड के रीप्रिंट के लिए आधार डिटेल का उपयोग करने के लिए भी सहमति देनी होगी। फॉर्म जमा करने के लिए कैप्चा ऑथेंटिकेशन की चाहिए होगा।

क्या आएगा खर्च

कार्ड के रीप्रिंट में आपके पते पर कार्ड भेजने का शुल्क

भारत में भेजने के लिए 50 रुपया

भारत से बाहर भेजने के लिए 959 रुपया

कार्ड का डिस्पैच

रीप्रिंट कार्ड को आयकर विभाग के डेटाबेस में उपलब्ध संचार पते पर भेजा जाएगा।

जरूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी होगी

यदि UTIITSL वेबसाइट पर नए पैन के लिए आवेदन किया गया था, तो रीप्रिंट के लिए आवेदन निम्न लिंक पर किया जाएगा: https: //www.myutiitsl। com / PAN_ONLINE / homereprint

रिकॉर्ड में अपडेट किया गया मोबाइल नंबर और पैन रिकॉर्ड एक समान होना चाहिए।

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