पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का हक: कैप्टन अमरिंदर सिंह

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का हक है लेकिन वह अदालतों से बाहर जाकर न्याय देने के खिलाफ हैं। यह देश की संवैधानिक भावना के उलट है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करते हुए कहा कि उनकी सरकार इस बिल को राज्य की विधानसभा में पास नहीं होने देगी।

कैप्टन ने तेलंगाना में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को मारने की घटना के संदर्भ में कहा कि अगर पुलिस वालों पर आरोपी हमला करते हैं तो कार्रवाई जायज है। उन्होंने साफ किया कि इसमें एनकाउंटर जैसी कोई बात नहीं। उन्होंने पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि यहां की पुलिस को ऐसे मुद्दों पर अच्छी तरह पता है और वह आतंकवादियों, गुंडों /गैंगस्टरों को आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने के लिए कहती है।

कैप्टन ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का विरोध करते हुए कहा कि यह भारत की लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। जब उनसे पूछा गया कि केंद्र के कानून बनाने के बाद इस समस्या से पंजाब कैसे मुकाबला करेगा तो उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नागरिकता संशोधन बिल को संसद के बाद हमारी विधानसभा में आने दो, वहां हमारे पास दो-तिहाई बहुमत है।

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