आदेश के बावजूद राजधानी में बेतरतीब तरीके से पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के बगैर बैरिकेड लगाए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
जस्टिस सचिन दत्ता ने पुलिस कमिश्नर को पूछा है कि 12 मई, 2022 को पारित आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं किए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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