पाकिस्तान की अदालत ने दिया आदेश- नवाज शरीफ को अगले हफ्ते पेश किया जाए

पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की अदालत ने इमरान सरकार से नवाज शरीफ को अगले हफ्ते पेश होने को कहा है। पाकिस्तानी उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को इमरान सरकार में विदेश सचिव से 22 सितंबर को अदालत के समक्ष पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पेश करने के लिए कहा है।

70 साल के शरीफ लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा इलाज के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दिए जाने के बाद पिछले साल नवंबर से लंदन में हैं।तीन बार के प्रधानमंत्री, उनकी बेटी मरयम और दामाद मुहम्मद सफदर को 6 जुलाई, 2018 को एवेनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था।

दिसंबर 2018 में अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में शरीफ को भी सात साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन शरीफ को दोनों मामलों में जमानत दे दी गई और उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की भी अनुमति दी गई।इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 15 सितंबर को शरीफ के खिलाफ एक गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, क्योंकि वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने में विफल रहे थे

उनके वकील के अनुसार, उन्हें स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण वापस आने में आठ सप्ताह का समय दिया गया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 15 सितंबर को शरीफ के खिलाफ एक गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, क्योंकि वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने में विफल रहे थे,क्योंकि उसे निर्देश दिया गया था। अदालत के सहायक रजिस्ट्रार ने विदेश सचिव सोहेल महमूद को पत्र लिखा कि वह 22 सितंबर को सुबह 11 बजे तक यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान के उच्चायोग के माध्यम से अपीलार्थी (शरीफ) को पेश करें।

न्यायमूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की दो सदस्यीय पीठ अल-अजीजिया स्टील मिल मामले में शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।शरीफ ब्रिटेन जाने की अनुमति मिलने से पहले लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की जेल की सजा काट रहे थे।

 

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