महाराष्ट्र: शारदा एक विधवा थी और उसने शोभनाथ से दूसरी शादी की थी। शोभनाथ की भी ये दूसरी शादी थी और उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। शारदा के पहली शादी से तीन बेटे थे। शारदा और शोभनाथ के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 71 वर्षीय बुजुर्ग को अपनी बीमार पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया है। अदालत ने दोषी पति को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी ने जानबूझकर और सोची समझी साजिश के तहत अपनी बीमार पत्नी की हत्या की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीएल भोसले ने आरोपी शोभनाथ राजेश्वर शुक्ला को पत्नी शारदा की हत्या का दोषी पाया और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या है मामला
आरोपी पति ने 8 नवंबर 2019 को ठाणे के वागले एस्टेट इलाके में स्थित घर में अपनी पत्नी की हत्या की। हत्या के बाद आरोपी ने महिला के बेटे को इसकी सूचना दी। जब बेटा अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंचा तो उसे कुछ शक हुआ। दरअसल उसने अपनी मां के गले पर हाथों के निशान देखे। जिस पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्ट में महिला की मौत की वजह दम घुटना बताया गया। अभियोजक पक्ष ने कहा कि बुजुर्ग दंपति के बीच काफी तनातनी रहती थी।
दंपति के बीच होता था विवाद
शारदा एक विधवा थी और उसने शोभनाथ से दूसरी शादी की थी। शोभनाथ की भी ये दूसरी शादी थी और उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। शारदा के पहली शादी से तीन बेटे थे। शारदा और शोभनाथ के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। दरअसल शारदा ने अपने पहले पति की संपत्ति बेचकर एक कमरे का निर्माण कराया था। शारदा इस कमरे को अपने छोटे बेटे को देना चाहती थी, जबकि शोभनाथ इसे अपने बेटे को दिलाना चाहता था। साल 2019 में गिरने की वजह से शारदा चलने फिरने में असमर्थ हो गई और पूरे समय बिस्तर पर ही लेटे रहती थी।
शारदा के बेटों ने भी शोभनाथ के खिलाफ गवाही दी और बताया कि शोभनाथ अक्सर शारदा को बोझ बताता था और उसे मारने की धमकी देता था। हालांकि बचाव पक्ष ने दावा किया कि शारदा ने आत्महत्या की। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया और बताया कि शारदा बिस्तर पर लेटी रहती थी और वह आत्महत्या नहीं कर सकती थी। सुनवाई के बाद जज ने माना कि शोभनाथ ने ही अपनी पत्नी शारदा की गला दबाकर हत्या की और उसे सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई।
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