मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में एक साथ 5 लोगों के एकत्रित होने ओर ड्रोन उठाने पर रोक लगा दी है। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट गुरप्रीत सिंह थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि 2 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की जिले में आगमन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर हैलीपैड, मार्ग और कार्यक्रम स्थलों के आसपास 5 या 5 से अधिक लोगों के अवैध रूप से एकत्र होने तथा हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य आदेश के तहत मुख्यमंत्री की आमद को देखते हुए हैलीपैड, रूट और कार्यक्रम स्थलों को नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। कार्यक्रम स्थल और उसके 5 किलोमीटर दायरे (360 डिग्री क्षेत्र) में ड्रोन, बिना चालक वाले वाहन या रिमोट कंट्रोल यू.ए.वी. उड़ाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
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