कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को घोषणा की कि पंजाब के शहरी इलाकों में लगाई गई बंदिशें बिना किसी ढील से लागू रहेंगी। सभी 167 म्यूनिसिपल कस्बों में वीकेंड लॉकडाउन और सितंबर के अंत तक सभी शहरों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
हालांकि मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक प्रभावित पांच जिलों लुधियाना, पटियाला, जालंधर, अमृतसर व मोहाली में दुकानें खोलने के संबंध में पहले जारी किए आदेशों में राहत देते हुए अब यहां हर रोज सभी दुकानें खोलने की छूट दे दी है। इससे पहले इन जिलों में हर रोज गैर जरूरी वस्तुओं की 50 फीसदी दुकानें खोलने की ही छूट दी गई थी।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अनलाक 4.0 के दिशानिर्देशों के तहत बंदिशें लागू नहीं रखी जा सकती थीं। इस कारण पंजाब सरकार ने यह फैसला केंद्र के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया है।
पूरे राज्य में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम और धरना-प्रदर्शन आदि पर लागू की गई रोक आगे भी जारी रहेगी। विवाह के लिए 30 और अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की उपस्थिति का नियम भी पहले की तरह लागू रहेगा।
म्यूनिसिपल कस्बों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा जबकि रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक म्यूनिसिपल सीमा के सभी कस्बों में पूरे सप्ताह गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी।
हालांकि किसी भी यूनिवर्सिटीज, बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं या प्रवेश परीक्षा के सिलसिले में विद्यार्थियों व अन्य लोगों की आवाजाही पर बंदिशें लागू नहीं हैं।
कैप्टन ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हुए हैं कि इन गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों व अन्य लोगों को आवाजाही की सुविधा प्रदान की जाए।