पंजाब में ग्रुप-D में भर्ती होने की बढ़ाई गई उम्र रद्द

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में आज चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने ग्रुप‑D की सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब ग्रुप‑D में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल से बढ़ाकर 37 साल कर दी गई है।

इस निर्णय से वे हजारों युवा लाभान्वित होंगे जो उम्र सीमा के कारण अब तक भर्ती से वंचित रह गए थे और सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे थे। बैठक में सीड एक्ट 1965 (बीज अधिनियम) में भी संशोधन किया गया है। कैबिनेट मंत्री हरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि अब गलत/नकली बीज की मार्केटिंग करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी।

ऐसे मामलों में 2 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।इसके साथ ही पशुपालन विभाग में फार्मासिस्टों के अनुबंध को बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। यह सारे निर्णय प्रदेश के युवाओं, किसानों और पशुपालकों के हित में माने जा रहे हैं।

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