श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा है कि श्रम विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि श्रमिकों, उद्योगों और अन्य हितधारकों को पारदर्शी, समयबद्ध और निर्बाध सेवाएं प्रदान की जा सकें। व्यापार में आसानी और आसान जीवन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए, श्रम मंत्री ने कहा कि विभाग ने विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां, पंजीकरण, लाइसेंस और कल्याणकारी सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दी हैं।
इन सेवाओं में भवन योजनाओं की स्वीकृति, स्थायित्व प्रमाणपत्रों की स्वीकृति, फैक्ट्रियों का पंजीकरण और लाइसेंसिंग, लाइसेंसों का नवीनीकरण और संशोधन, रात्रि शिफ्टें, महिलाओं के रोजगार की स्वीकृति, मुख्य मालिकों और ठेकेदारों का पंजीकरण, कल्याण निधि का भुगतान, पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड से लाभों का दावा, निर्माण स्थलों पर ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण, श्रम कानूनों के तहत वार्षिक रिटर्न जमा करना, पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभ और दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण आदि शामिल हैं।
सौंद ने कहा कि इन सेवाओं का डिजिटलीकरण करके, पंजाब सरकार ने अनावश्यक देरी और परेशानियों को समाप्त किया है और सेवा वितरण में अधिक दक्षता लाई है। अब श्रमिक और मालिक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सभी सुविधाओं का ऑनलाइन लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने सभी हितधारकों से अपील की है कि वे अपने घर या कार्यस्थल से आसानी से इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक पोर्टल https://pblabour.gov.in पर जाएं।
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