गुरदासपुर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कई सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। अब कोई भी व्यक्ति सड़कों पर पशु नहीं चराएगा, न ही उन्हें खुले में छोड़ेगा।
शादी-पैलेस, स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारे और मंदिरों में हथियार ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी साइबर कैफे मालिकों को पहचान सत्यापित कराना अनिवार्य होगा, जबकि संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी। बिना लाइट या रिफ्लेक्टर वाले वाहन चलाना मना होगा। नए किरायेदार रखने से पहले थाने को सूचना देना, कुआं या बोर लगाने से पहले अनुमति लेना और हरे आम के पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगाई गई है।
सुबह 7 से रात 10 बजे तक हैवी वाहन शहर से नहीं गुजर सकेंगे, और सीमा क्षेत्र में रात 8 से सुबह 5 बजे तक गतिविधि पर रोक रहेगी। ये सभी आदेश 20 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
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