निचली अदालत से जमानत न मिलने पर हाईकोर्ट पहुंचीं बीआरएस नेता के. कविता

आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार एवं धन शोधन के मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता के. कविता ने निचली अदालत से जमानत न मिलने पर हाईकोर्ट का रूख किया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा 10 मई को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी।

विशेष अदालत ने कविता को 6 मई को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उस आदेश को चुनौती देते हुए बीआरएस नेता ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कविता को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।

कविता और अन्य के खिलाफ मामला 2022 में शुरू हुआ जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में थोक और खुदरा शराब के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन की सुविधा के लिए हेरफेर किया गया था।

सीबीआई और ईडी के अनुसार इस प्रक्रिया में दक्षिण भारत के कुछ व्यवासायियों/समूह को लाभ पहुंचाया गया और उनके मुनाफे का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी (आप) को दिया गया, जिसने इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए किया।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com