रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर भारतीय स्टेट बैंक और कॉरपोरेशन बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों पर पांच करोड़ का जुर्माना लगाया है. आरबीआई की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि आरबीआई के विभिन्न दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने, अन्य बैंकों से जानकारी साझा करने, खातों के पुनर्गठन सहित अन्य मुद्दों को लेकर इन बैंकों पर यह जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने कॉरपोरेशन बैंक पर दो करोड़ रुपये और स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
इलाहाबाद बैंक पर डेढ़ करोड़ जुर्माना
इससे पहले रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत 7 बैंकों पर जुर्माना लगाया था. इस फैसले में आरबीआई ने इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक पर डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा नियमों के उल्लंघन पर ही आंध्रा बैंक पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया था.
रिजर्व बैंक ने धन शोधन रोधी (एएमल) मानकों और ग्राहक को जानो (केवाईसी) पर दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक और कोटक मंहिद्रा बैंक पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. वहीं 8 जनवरी (शुक्रवार) को इलाहाबाद बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक पर 3.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal