दिल्ली हाई कोर्ट ने करोल बाग स्थित तेह बाजारी को पंचकुइयां रोड पर स्थानांतरित करने का आदेश नगर निगम को दिया है। इस आदेश के तहत करीब 45 दुकानों को स्थानांतरित करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश सोमवार को दिया है। दरअसल, यह मामला अतिक्रमण को लेकर सामने आया था।
साल के शुरुआत में सील की गई थी दुकानें
एमसीडी ने इस साल की शुरुआत में करोल बाग स्थित 45 तह-बजारी दुकानों को सील कर दिया था जिसके बाद दुकान मालिक दुकानों को डी-सील करवाने के लिए दर-दर भटक रहे थे। इसके बाद वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित सैनी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी।
डी-सील होंगी सभी दुकानें
एमसीडी ने करोल बाग की इन दुकानों को एक हलफनामे के माध्यम से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि इन दुकानों को पंचकुइयां रोड, रमेश नगर और मोती नगर में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस हलफनामें को स्वीकार कर लिया गया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने करोल बाग की इन दुकानों को डी-सील करने का निर्देश दिया और दुकानों के निर्माण के बाद 30 दिनों में उन्हें नए स्थान पंचकुइयां रोड पर स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया है।