टेलीविजन पर मशहूर रहे क्राइम शो की एंकरिंग करते-करते पत्नी की हत्या के मामले में फंसे सुहैब इलियासी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अदालत ने इस मामले में हत्या के आरोप से सुहैब को बरी कर दिया है. बाते दें कि दिल्ली की एक निचली अदालत ने उन्हें पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 साल पहले अपनी पहली पत्नी अंजू की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने वाले पूर्व टीवी एंकर और निर्माता सुहैब इलियासी को बरी कर दिया है. जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की एक खंडपीठ ने इलियासी की अपील को पर इस मामले में सुनवाई करने के बाद ये फैसला सुनाया.
सुहैब ने हाई कोर्ट में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. साथ ही उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया था.
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने कहा कि इलियासी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जो अपराध को अपराध की तरह इंगित करता हो.
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