दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी. पुनिया को कोर्ट ने 25 हजार के निजी जमानत राशि पर बेल मिली है.
चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने कहा है कि मामले में शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह भी पुलिस ही है. जज ने कहा कि इसकी कोई संभावना नहीं है कि आरोपी किसी पुलिस अधिकारी को प्रभावित कर सकता है.
दिल्ली पुलिस ने मनदीप पुनिया को सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार किया था, जहां केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं.
पुलिस ने पत्रकार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 186, 353 और 332 सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज की थी. इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आदेश सुरक्षित रख लिया था.