दिल्ली-यूपी और हरियाणा समेत सभी राज्यों में जल्दी ही किरायेदारी माडल कानून हो जाएगा लागू, जानिये- इस कानून की अहम बातें

दिल्ली-यूपी और हरियाणा समेत सभी राज्यों में जल्दी ही किरायेदारी माडल कानून (माडल टेनेंसी एक्ट) लागू हो जाएगा। इसके तहत मकान मालिक को घर का मुआयना, मरम्मत से जुड़े काम कराने या किसी दूसरे मकसद से आने के लिए 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना होगा। वहीं, इस कानून के लागू होने से यानी आदर्श किराया कानून के बाद बहुत से खाली घर किराये पर चढ़ाए जा सकेंगे। घरों की कमी दूर होगी और प्राइवेट प्लेयर्स को बिजनेस भी मिलेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण भी इस बाबत तैयारी कर रहा है।

किरायेदारों को होगा ये फायदा

  • कोई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता।
  • मकान मालिक भी किरायेदार को परेशान कर घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। इसके लिए जरूरी प्रावधान बनाए गए हैं।
  • घर खाली कराना है तो मकान मालिक को पहले नोटिस देना होगा। किरायेदार को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस रेंट की प्रॉपर्टी पर वह रहता है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसकी है।

इस तरह होगा दोनों पक्षों का निपटारा

मकानमालिक और किरायेदार के विवाद का निबटारा रेंट अथॉरिटी में होगा। रेंट अथॉरिटी (Rent Authority) बनने के बाद मकान मालिक और किरायेदार अथॉरिटी के सामने पेश होकर रेंट एग्रीमेंट करेंगे। दोनों पक्षों को एग्रीमेंट होने की तारीख से दो महीने के अंदर रेंट एथॉरिटी को सूचना देनी होगी।

जानिये- इस कानून की अहम बातें

  • अगर किरायेदार दो महीने तक मकान मालिक को किराया नहीं देता तो उससे घर/जगह खाली कराई जा सकती है।
  • Model Tenancy Act के तहत रेंट एग्रीमेंट में लिखी समय सीमा से पहले किरायेदार को तब तक नहीं निकाला जा सकता, जब तक उसने लगातार दो महीनों तक किराया न दिया हो या वह प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहा हो।
  • नए मॉडल टेनंसी एक्ट में कहा गया है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए सिक्युरिटी अधिकतम 2 महीने का किराया हो सकता है, जबकि नॉन रेसिडेंशियल जगहों के लिए अधिकतम 6 महीने का किराया।
  • अगर मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) की सभी शर्त को पूरा किया है, फिर भी किराएदार जगह खाली नहीं करता है तो मकान मालिक दो महीने के लिए किराया डबल कर सकता है।
  • इसके बाद खाली नहीं करने पर किराया दो महीने बाद चार गुना कर सकता है।
  • मकान मालिक की शर्त में जगह खाली करने से पहले नोटिस देना शामिल है।
  • मकान मालिक किराए वाले मकान या दुकान को खाली कराने के लिए नोटिस दे सकते हैं। इसके बाद एक दिन पहले लिखित में या मैसेज/मेल आदि के माध्यम से बताएं।

 

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