राजपाल और उनकी पत्नी राधा ने 2010 में बतौर निर्देशक पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस मामले में दिल्ली की एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल की कंपनी श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट के खिलाफ कर्ज नहीं चुकाने का केस दर्ज कराया था।
पांच करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन महीने की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह फैसला दिया। साथ ही, राजपाल को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश पुलिस को दिया।
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इससे पहले सात चेक बाउंस होने के एक मामले में भी राजपाल को छह महीने की सजा हो चुकी है। इस मामले में अदालत ने 23 अप्रैल 2018 को सुनवाई की थी। उस वक्त राजपाल पर 11.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं, राजपाल की पत्नी राधा यादव पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि, अदालत ने बाद में 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।