तमिलनाडु में लॉकडाउन जैसी रोक लगी, पर शराब की दुकानें खुली रहने मिली अनुमति

कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते तमिलनाडु में भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की गई हैं। इस बीच राज्य सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया। हालांकि, ये दुकानें 20 मई तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। संपूर्ण लॉकडाउन के कारण रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। राज्य ने 20 मई तक सभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक सहित व्यापक पाबंदियां लगाई हैं।

राज्य सरकार के आदेश में कहा गया कि सभी वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधकों और जिला प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने के लिए दुकान के कर्मियों को आवश्यक निर्देश देने का निर्देश दिया जाता है कि 6 मई से 20 मई तक सभी शराब की रिटेल दुकानें सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक काम कर सकेंगी।
तमिलनाडु सरकार के आदेश के मुताबिक, सभी सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल और अन्य समान स्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालय केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं, जबकि मेट्रो रेल, निजी बसों और टैक्सियों में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत तक कम हो गई है।
आदेश के अनुसार रेस्तरां केवल खाना ले जाने की अनुमति होगी, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं चाय की दुकानें दोपहर तक खुली रह सकती हैं। इस अवधि के दौरान सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षिक और मनोरंजन संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रात के कर्फ्यू को अगले आदेशों तक रात 10 बजे और शाम 4 बजे तक पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।  तमिलनाडु ने बुधवार को राज्य स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, 23,310 नए कोविड मामले सामने आए हैं। राज्य में बुधवार तक 1,28,311 सक्रिय कोविड मामले थे। राज्य में बुधवार को 167 लोगों की मौत हो गई।

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