डिलीवरी फीस पर 18% GST, कंपनियां ग्राहकों पर डाल सकती हैं इसका बोझ

जीएसटी काउंसिल ने फूड डिलीवरी ऐप की डिलीवरी (GST on Food Delivery Fee) फीस पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है। यह टैक्स जोमैटो और स्विगी (Zomato & Swiggy) जैसी कंपनियों के मार्जिन और मुनाफे को प्रभावित करेगा। लेकिन, खबर है कि जोमैटो व स्विगी इस शुल्क के बोझ को ग्राहकों पर डाल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना महंगा हो सकता है। दरअसल, पहले डिलीवरी फीस पर कोई टैक्स नहीं लगता था।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों के करीबी सूत्रों ने बताया कि जोमैटो व स्विगी दोनों कंपनियां अपने मार्जिन पर पड़ने वाले प्रभाव की भरपाई के लिए अतिरिक्त लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने की संभावना पर विचार कर रही हैं।

क्या है जोमैटो-स्विगी की प्लानिंग
जीएसटी की नई दरों को लेक ये फूड डिलीवरी ऐप प्लेटफ़ॉर्म अभी सरकार की इस अधिसूचना का अध्ययन कर रहे हैं ताकि मार्जिन, प्राइसिंग और वर्किंग कैपिटल पर इसके प्रभाव का आकलन किया जा सके। इस बीच, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि फ़ूड डिलीवरी कंपनियों को इसका सीधा असर झेलना पड़ सकता है, क्योंकि डिलीवरी उनकी मुख्य सेवा है, जबकि क्विक कॉमर्स या ई-कॉमर्स में इसे सामान की आपूर्ति का एक सहायक माना जाता है।

हालांकि, दोनों कंपनियों की सब्सक्रिप्शन योजनाओं के सदस्य, स्विगी वन और ज़ोमैटो गोल्ड पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हें वैल्यू एडेड सर्विसेज माना जाता है।

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