झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहार के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. हेमंत सोरेन सरकार ने आदेश दिया है कि लोग अपने घर में ही रहकर परिवार को साथ त्योहार मनाएं. प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक रामनवमी और सरहुल पर किसी भी तरह के जुलूस सड़को पर नही निकलेगा.
सरकार ने सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह के जुलूस पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया हुआ है अब सार्वजनिक सेलिब्रेशन पर भी रोक है. सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से सख्त-सख्त कार्रवाई की जाएगी. त्योहार के मद्देनजर रखते हुए देश के कई अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की रोक लगाई जा चुकी है. सरकार के आदेश दिया है कि क्लब, बैंक्वेट हॉल, पंडाल आदि में किसी भी प्रकार के त्योहारों का सार्वजनिक रूप से आयोजन नहीं किया जा सकेगा. इन त्योहारों पर कहीं पर भी भीड़ नहीं लगेगी.
इस बार प्रदेशवासी अपने घर पर रहकर परिवार के बीच त्योहार मना सकेंगे. इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर दी गई छूट जिला प्रशासन की शर्तों के साथ जारी रहेगी. छूट के साथ ही जारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. ये आदेश राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय के बाद ही जारी किया गया है.
इससे पहले गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 23 मार्च को जारी किए गए आदेश में राज्य सरकारों को कोरोना के संक्रमण को देखते हुए स्थानीय स्तर पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का अधिकार दिया गया था. इस मामलें में गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को 24 मार्च को डीओ लेटर भी जारी कर दिया है. इसके साथ ही राज्य कार्यकारी समिति ने आने वाले त्योहारों पर सार्वजनिक रूप से किए जाने वाले आयोजन और समारोह पर प्रतिबंध लगा है दिया गया है. मधुपुर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से 21 अगस्त 2020 को कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जारी दिशा-निर्देश को लागू रखा गया है.
– प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय बंद रहेंगे.
-सार्वजिनक रूप से जुलूस निकालने पर रोक जारी रहेगी.
-होटल और क्लब में भी स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे.
– सिनेमा हॉल में जाने पर रोक रहेगी.
-छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर परीक्षा देने जाने की छूट जारी रहेगी. इनका एडमिट कार्ड ही इनका पास माना जाएगा. इन्हें पहले से जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
-सार्वजनिक रूप से परिवहन सेवा, होटल, रेस्तरां, बार, शॉपिंग मॉल, जिम, ऑफिस, धार्मिक स्थल, सरकारी प्रशिक्षण केंद्र आदि को पहले की शर्तों के साथ दी गई छूट जारी रहेगी. इनके लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.
-सभी तरह की गतिविधियों में स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा.
-सार्वजनिक जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा.
– प्रशासन की ओर से दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.