जायदाद के लालच में भतीजे और भतीज बहू पर ताऊ की हत्या कर साक्ष्य मिटाने को उसका चोरी छिपे अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने कोतवाल काशीपुर को आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित किया है।
काशीुपर के विशाल नगर जसपुर खुर्द निवासी कृष्णपाल पुत्र स्व. जीवन राम ने अपनी अधिवक्ता सिंधू आकाश के माध्यम से 30 जनवरी को अपर मुख्य न्यायाधीश की अदालत में दिए प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उसके बड़े भाई बिहारी लाल निवासी कृष्णनगर आवास विकास रेलवे से रिटायर हैं। उनकी भाभी का डेढ़ साल पहले निधन हो चुका है। बिहारीलाल के अकेलेपन के कारण कुछ रिश्तेदार यहां आकर बिहारीलाल की देखभाल के लिए रहने लगे। बिहारी के नाम ग्राम कनगावं आंवला बरेली में तीन बीघा जमीन हैं।
कृष्णपाल ने बताया उसके भाई ने उससे कहा था कि उसकी जान को खतरा है। चार जनवरी को पता चला कि बिहारीलाल के घर ताला लगा हुआ है। जाने पर पड़ोसियों ने बताया कि एक सप्ताह से किसी ने बिहारीलाल को नहीं देखा है। प्रार्थी ने 30 जनवरी को न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि आरोपितों ने षड्यंत्र करके भाई की हत्या कर दी और शव को चोरी छिपे पानीपत ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले में 18 फरवरी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाल काशीपुर को इस मामले में आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
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