पंजाब में ‘जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस फैसले की जानकारी दी।
पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामलों को रोकने के लिए भगवंत मान सरकार द्वारा लाया गया ‘जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ एक कानून का रूप लेने के लिए तैयार है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इस ऐतिहासिक विधेयक को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान
इस नए संशोधन विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता इसमें सजा का कड़ा प्रावधान है। कानून लागू होने के बाद, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अनादर या बेअदबी करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा दी जा सकेगी।
सीएम भगवंत मान ने साझा की जानकारी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने इसे राज्य की धार्मिक भावनाओं और मर्यादा की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि उनकी सरकार पवित्र धर्मग्रंथों के सत्कार को बहाल करने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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